Thursday, September 11th 2025

उत्तराखंड कैबिनेट के 26 फैसले: अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त

उत्तराखंड कैबिनेट के 26 फैसले: अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सबसे अहम फैसला सेवामुक्त अग्निवीरों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का रहा। इसके लिए उम्मीदवार का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। अगले वर्ष सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए 850 पदों पर भर्ती की जाएगी।

समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पद
अग्निशमन, नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक), कारागार पुलिस (बंदी रक्षक), वन विभाग (वन रक्षक), राजस्व पुलिस (पटवारी), आबकारी पुलिस बल, परिवहन विभाग (पर्वतन दल) में यह आरक्षण लागू होगा।

धर्मांतरण कानून और सख्त
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड धर्मांतरण प्रतिषेध कानून में संशोधन को मंजूरी देते हुए सजा की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी। कुछ मामलों में सजा 20 वर्ष तक हो सकेगी। जुर्माना राशि भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई। कानून का उल्लंघन अब गैंगस्टर एक्ट जैसे सख्त प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।

अन्य प्रमुख फैसले

वन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से सीमांकन, राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन।

पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर सहमति, एनएचएआई को 22 करोड़ रुपये और रॉयल्टी का भुगतान करेगी सरकार।

नियमित पदों पर भी आउटसोर्स भर्ती का रास्ता साफ, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को मंजूरी।

ग्राम्य विकास सेवा नियमावली व पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन को मंजूरी।

लखवाड़ जल विद्युत परियोजना प्रभावितों को नैनबाग के सर्किल रेट पर मुआवजा।

विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) नीति-2025 को मंजूरी।

बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिर प्रशासन में उपाध्यक्ष का एक अतिरिक्त पद सृजित।इसके अलावा, कई विभागों की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखने को भी मंजूरी दी गई।