Tuesday, July 22nd 2025

उत्तराखंड : कर्मचारियों के लिए आदेश….5 हजार की संपत्ति खरीदने से पहले सरकार को बताना पड़ेगा

उत्तराखंड : कर्मचारियों के लिए आदेश….5 हजार की संपत्ति खरीदने से पहले सरकार को बताना पड़ेगा

देहरादून:  उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नियमावली का हर कर्मचारी ईमानदारी से पालन करे।

मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नाम या परिवार के नाम से जमीन तभी खरीद सकेगा, जब वह इसकी पूर्व सूचना अपने विभागाध्यक्ष को देगा। वहीं, 5000 रुपये या एक माह के वेतन (जो भी कम हो) से अधिक की चल संपत्ति जैसे टीवी, फ्रिज, एसी आदि खरीदने से पहले भी अफसर को सूचित करना अनिवार्य होगा।

नियमों के तहत नियुक्ति के समय और इसके बाद हर पांच वर्षों में कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी, जिसकी वह स्वयं मालिक हो। इसके साथ ही, अधिकारी किसी भी समय कर्मचारी से चल और अचल संपत्ति का पूर्ण विवरण मांग सकता है।

इस विवरण में यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि संपत्ति किस स्रोत से अर्जित की गई है। मुख्य सचिव ने दो टूक कहा है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति की खरीद बिना जानकारी दिए नहीं की जा सकती और इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। सरकार का यह कदम सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।