Friday, December 27th 2024

CMO के निर्देश पर देहरादून में पैथोलॉजी लैबों के औचक निरीक्षण, दो लैबों को जारी किया गया नोटिस

CMO के निर्देश पर देहरादून में पैथोलॉजी लैबों के औचक निरीक्षण, दो लैबों को जारी किया गया नोटिस

  • सी0एम0ओ0 के निर्देश पर देहरादून में पैथोलॉजी लैबों के औचक निरीक्षण
  • दो लैबों को जारी किया गया नोटिस, समस्त लैबों को ब्लड कलेक्शन सेंटर की सूची जमा करने के निर्देश

देहरादून: शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 संजय जैन के निर्देश पर जनपद में संचालित पैथोलॉजी लैबों के औचक निरीक्षण किये गये। क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सेक्शन की टीम द्वारा देहरादून में संचालित डॉ0 संजना नौटियाल पैथोलॉजी लैब, सी0एम0आई0 हॉस्पिटल में संचालित पैथोलॉजी लैब, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, सुश्रुत हॉस्पिटल में संचालित टाटा वन एमजी ब्लड कलेक्शन सेंटर, अवस्थी पैथोलॉजी लैब में जाकर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी लैबों से पंजीकरण प्रमाणपत्र, पैथोलॉजिस्ट, लैब टैक्नीशियन और ब्लड कलेक्शन सेंटर की जानकारी मांगी गयी।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (सी0ई0ए0) डॉ0 सी0एस0 रावत ने जानकारी दी कि निरीक्षण के दौरान सुश्रुत हॉस्पिटल में संचालित टाटा वन एमजी ब्लड कलेक्शन सेंटर के पास क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत पंजीकरण का प्रमाण नहीं पाया गया तथा लैब टैक्नीशियन नही होने पर लैब को नोटिस जारी किया गया। अवस्थी पैथोलॉजी लैब में निरीक्षण के दौरान, वहां कार्यरत लैब टैक्नीशियन का पंजीकरण पैरामेडिकल कॉंसिल में ना होने के कारण नोटिस जारी किया गया।

डॉ0 संजना नौटियाल पैथोलॉजी लैब, सी0एम0आई0 हॉस्पिटल में संचालित पैथोलॉजी लैब को कलेक्शन सेंटर से संबधित सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये तथा डेंगू जांच से संबंधी दिशा निर्देश दिये गये।

वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 संजय जैन ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर जनपद के समस्त लैबों को निर्देश जारी किये गये हैं कि वे अपने समस्त ब्लड कलेक्शन सेंटर की सूची विभाग को अवलंब उपलब्ध करायेंगे। समस्त लैब तथा ब्लड कलेक्शन सेंटर सी0ई0ए0 एक्ट में अनिवार्य रूप से पंजीरकृत किय जायेंगे। सभी लैबों को जांच एवं उनके नियत दरों की सूची अपने संस्थान में चस्पा करनी होगी। डॉ0 जैन ने बताया कि सभी लैबों को निर्देश जारी किये गये हैं कि मरीजों की अनावश्यक जांच ना कराएं तथा नियमानुसार नियत शुल्क से अधिक ना लें। निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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