Friday, May 9th 2025

कर्मियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, इतना बढ़ा महंगाई भत्ता, इस दिन से मिलेगा लाभ

कर्मियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, इतना बढ़ा महंगाई भत्ता, इस दिन से मिलेगा लाभ

देहरादून : उत्तराखंड शासन ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी देने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह बढ़ा हुआ डीए एक जनवरी 2025 से लागू होगा।

अब तक कर्मचारियों और पेंशनरों को 53 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा था। वित्त विभाग की अपर सचिव अमिता जोशी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब उन्हें 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

यह लाभ राज्य सरकार के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण और तकनीकी संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत पदाधिकारी को मिलेगा।

हालांकि, यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होगा। इन श्रेणियों के लिए संबंधित विभाग अलग आदेश जारी करेंगे।

कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक के बढ़े हुए डीए का एरियर नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं, 1 मई 2025 से महंगाई भत्ता नियमित वेतन में जोड़कर दिया जाएगा।

जो कार्मिक अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के तहत आते हैं, उनके डीए से मिलने वाली राशि में से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंश उनकी पेंशन योजना से जुड़ी निधि में जमा किया जाएगा, जबकि बाकी राशि उन्हें नकद दी जाएगी।