नशा व पैसों के लेनदेन में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, कोतवाली मंगलौर पुलिस ने किया खुलासा, हत्या में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर व खोखा कारतूस बरामद
- एसएसपी के कुशल नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस का एक और सफल खुलासा
- मंगलोर क्षेत्रांतर्गत गोली मार कर युवक की हत्या मामले से उठाया पर्दा
- आम के बाग में मिला था युवक का गोली लगा शव
- दोस्त निकला हत्यारा, नशा व पैसों के लेनदेन में की गई हत्या
- पूर्व में कई मामलों में जेल जा चुका आरोपी, नशे के आदि थे दोनो दोस्त
- कम समय के भीतर सही खुलासे पर हरिद्वार पुलिस की कार्यशैली की सराहना
मंगलौर : कोतवाली मंगलौर पर 28 जून 2024 को ग्राम झबीरन के आम के बाग में एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या करने की सूचना प्राप्त होने पर एसपी देहात, सीओ मंगलौर एवं प्रभारी निरीक्षक मंगलौर द्वारा मय फोर्स के मौका मुआयना किया गया एवं परिजनों एवं ग्रामीणों को समझाते हुए घटनास्थल से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। उक्त शव की पहचान कपिल सैनी पुत्र संजय सैनी निवासी ग्राम कुरडी, हरिद्वार के रूप में हुई। प्रकरण में दिनांक 29.06.2024 को वादी संजय सैनी पुत्र बलवीर सिह निवासी ग्राम कुरडी की तहरीर के आधार पर कोतवाली मंगलौर पर मुकदमा अपराध संख्या 549/24 धारा 302 आईपीसी अभियोग पंजीकृत किया गया।
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह व सीओ मंगलौर विवेक कुमार को टीम गठित करते हुए घटना के जल्द खुलासे हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं समय-समय पर जानकारी लेते रहे। पुलिस टीम कोतवाली मंगलौर द्वारा घटना स्थल व आस पास के एवं ग्राम झबीरन व कुरडी में लगे अनेकों सीसीटीवी फुटेजों का अवलोकन किया साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। दिन रात की मेहनत से यह जानकारी मिली कि मृतक अंतिम बार अपने दोस्त अंकित कुमार के साथ एक मो0सा0 पर जाते हुए देखा गया तथा उनके साथ एक लडका अन्य भी था।
मृतक व आरोपी अच्छे दोस्त रहे
मृतक कपिल व अंकित आपस में अच्छे दोस्त रहे हैं तथा दोनों नशा करने के भी आदी थे। अंकित कुमार वर्ष 2016 में 307 के मुकदमे में थाना कनखल से जेल जा चुका है। जबकि थाना झबरेड़ा के चोरी के एक मुकदमे में दोनों साथ में जेल भी जा चुके हैं। 30 जून 2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अंकित कुमार को मंगलौर क्षेत्रांतर्गत मंगलौर-लंढौरा रोड से दबोचा गया जिनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद किया गया।
इसलिए की हत्या
अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि उसका मृतक (कपिल) के साथ पैसे और नशे को लेकर विवाद था। कपिल बार बार नशा लाने के लिए अंकित से कहता था तथा समय समय पर पैसे भी मांगता था। कपिल की रोज-रोज की पैसे और नशे की जिद से बेहद परेशान होकर अंकित द्वारा कपिल का फोन उठाना भी बंद कर दिया गया था जिस कारण एक दिन कपिल द्वारा अंकित को अपशब्दों के साथ देख लेने की धमकी दी। इससे आहत होकर अंकित ने कपिल को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। घटना वाले दिन अंकित कपिल के लिए नशा लेकर आया और जब कपिल को काफी नशा हो गया तो उसके लिए खाना लेने का बहाना करके गया और वापस आने पर जब कपिल सो रहा था तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। कम समय के भीतर सही खुलासे पर हरिद्वार मंगलौर पुलिस की सराहना की गई।
अपराधिक इतिहास अभियुक्त
- मु0अ0सं0-292/20 धारा 379/411 भादवि थाना झबरेड़ा
- मु0अ0सं0- 144/16 धारा 147, 148, 307, 323 आईपीसी थाना कनखल
गिरफ्तार अभियुक्त
- अंकित कुमार पुत्र सहन्सरपाल निवासी ग्राम झबीरन थाना कोतवाली मंगलौर जनपद हरिद्वार।
बरामदगी
- एक तमंचा 315 बोर
- खोखा कारतूस
पुलिस टीम
- प्रभारी निरीक्षक अमर चन्द शर्मा
- उपनिरीक्षक नवीन चौहान
- उपनिरीक्षक रफत अली
- अपर उपनिरीक्षक गजपाल राम
- कानि. अरबिन्द बर्थवाल
- का. रविन्द्र खत्री