हिट एंड रन कानून का विरोध, हड़ताल पर ड्राइवर
कोटद्वार । देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। सभी चालकों ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है।
इसके बाद से देशभर में हड़ताल शुरू हो गई है। सोमवार को कोटद्वार में भी मैदानी क्षेत्रों में गाड़ियों का संचालन नहीं हो पाया जिस कारण पहाड़ से आएं यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा । यदि हड़ताल सुचारू रहती है तो हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिलेगा। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं, पेट्रोल-डीजल की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी।
जब इस संबंध में चालकों से वार्तालाप की गई तो उन्होंने कहा कि हिट एंड रन के मामलों में कड़े कदम उठाने की जरूरत जरूर है। इस नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है, लेकिन प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं। इन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालकों का है। भारत इस समय वाहन चालकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रांसपोर्ट ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।