उत्तराखंड में लोगों को मिली बड़ी राहत, सरकारी अस्पतालों में सुविधा शुल्कों में कटौती का आदेश जारी
देहरादून : प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधा शुल्कों की दरों में कटौती कर दी गई है। जिसके तहत आज से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला और उप जिला अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी पंजीकरण शुल्क, बेड चार्ज, एंबुलेंस, जांच और निदान शुल्क और यूजर चार्जेज में कटौती की गई है।
नए शासनादेश के अनुसार जिला अस्पताल और उप जिला अस्पतालों में ओपीड़ी पंजीकरण का शुल्क 28 रुपये के स्थान पर 20 रुपये, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 रुपये हो गया है। जिला अस्पताल और उप जिला अस्पतालों में आईपीडी पर्ची का शुल्क 145 रुपये के स्थान पर 50 रुपये कर दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 रुपये और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 25 रुपये शुल्क तय किया गया है। इसके साथ ही
जनरल वार्ड में जिला और उप जिला अस्पतालों में पहले तीन दिनों के लिए 25 रुपये प्रति दिन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 रुपये और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 रुपये शुल्क तय किया गया हैं जिला अस्पताल और उप जिला अस्पतालों के निजी वार्डों का शुल्क 150 और 300 प्रति दिन कर दिया है। एसी कमरे का शुल्क एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
वहीं, विभागीय एंबुलेंस के लिए पांच किलोमीटर तक न्यूनतम 200 रुपये और अतिरिक्त दूरी के लिए 20 रुपये प्रति किलोमीटर शुल्क देना होगा। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्साअधीक्षक डॉ. पूरन सिंह खोलिया ने बताया कि नए शासनादेश के तहत आज से सुविधा शुल्क में कटौती कर दी गयी है।