- फर्जी हॉलमार्किंग पर बीआईएस की बड़ी कार्रवाई, हरिद्वार में दो प्रतिष्ठानों पर छापेमारी
- बीआईएस ने हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में फर्जी हॉलमार्किंग की सूचना पर दो आभूषण प्रतिष्ठानों पर की तलाशी एवं जांच
- जांच के दौरान हॉलमार्किंग संबंधी उपकरणों, अभिलेखों एवं अन्य साक्ष्यों की गहन जांच; एक कटिंग मशीन को निगरानी में रखा गया
- बीआईएस अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जांच जारी, जांच पूर्ण होने के बाद नियमानुसार होगी कार्रवाई
- उपभोक्ताओं से बीआईएस केयर ऐप पर 6 अंकों वाले HUID का सत्यापन कर फोटो एवं वजन का मिलान करने की अपील
हरिद्वार : भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), देहरादून शाखा कार्यालय ने फर्जी हॉलमार्किंग संबंधी प्राप्त सूचना पर हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाते हुए दो आभूषण प्रतिष्ठानों पर तलाशी एवं जांच (Search & Investigation) की। बीआईएस की टीम ने ज्वालापुर स्थित जहांगीर एवं बादशाह नामक दो आभूषण प्रतिष्ठानों पर विस्तृत जांच की। कार्रवाई के दौरान हॉलमार्किंग से संबंधित उपकरणों, अभिलेखों एवं अन्य साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया गया। जांच के दौरान एक कटिंग मशीन भी मिली, जिसे आगे की विस्तृत जांच एवं तकनीकी परीक्षण के लिए बीआईएस द्वारा निगरानी (Observation) में रखा गया है। मामले की जांच भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 तथा संबंधित नियमों के अंतर्गत जारी है और जांच पूर्ण होने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर बीआईएस, देहरादून के संयुक्त निदेशक सचिन चौधरी ने कहा कि बीआईएस देश में हॉलमार्किंग प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने तथा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी ज्वैलर्स से आग्रह किया कि वे केवल बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त (Authorised) हॉलमार्किंग केंद्रों से ही स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग कराएं तथा सभी वैधानिक प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करें।
उन्होंने बताया कि 1 जून 2026 से BIS Care App में एक महत्वपूर्ण नई सुविधा जोड़ी गई है। अब उपभोक्ता किसी भी स्वर्ण आभूषण के 6 अंकों वाले HUID का सत्यापन करने पर ऐप में उस आभूषण का फोटो एवं वजन भी देख सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित करना और अधिक आसान हो गया है कि खरीदा जा रहा आभूषण वही है, जिसके लिए HUID जारी किया गया है।
सचिन चौधरी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि स्वर्ण आभूषण खरीदने से पहले बीआईएस केयर ऐप पर 6 अंकों वाले HUID का सत्यापन अवश्य करें तथा ऐप पर प्रदर्शित फोटो एवं वजन का आभूषण से मिलान करें। यदि किसी प्रकार की असंगति दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल बीआईएस को दें। उन्होंने कहा कि यह सरल प्रक्रिया फर्जी हॉलमार्किंग एवं उपभोक्ता धोखाधड़ी को रोकने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगी।
भारतीय मानक ब्यूरो ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा हॉलमार्किंग व्यवस्था में पारदर्शिता एवं विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसे प्रवर्तन अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे।

