Friday, November 29th 2024

देहरादून जिला प्रशासन ने 281 प्रकरणों पर धारा 166/167 के अन्तर्गत किया नोटिस, मानक से ज्यादा ज़मीन खरीदने पर की प्राथमिकी दर्ज

देहरादून जिला प्रशासन ने 281 प्रकरणों पर धारा 166/167 के अन्तर्गत किया नोटिस, मानक से ज्यादा ज़मीन खरीदने पर की प्राथमिकी दर्ज

देहरादून : उत्तराखण्ड प्रदेश में जमीदारी विनाश व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि, बागबानी, उद्योग, पर्यटन आदि व्यवसायिक आदि  गतिविधि हेतु 250 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि क्रय किये जाने के 391 प्रकरणों के सापेक्ष जिला प्रशासन द्वारा 281 प्रकरणों पर धारा 166/167 के अन्तर्गत नोटिस जारी करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। जनपद देहरादून में धारा 154 के तहत 250 वर्ग मीटर भूमि उपयोग हेतु आवेदकों द्वारा कुल भूमि उल्लंघन क्षेत्र – 188.9524 हेक्टेयर पाया गया।