दिलबाग पान मसाला और हटसन घी कंपनी पर लगा लाखों का जुर्माना
पौड़ी : खाद्य सुरक्षा विभाग पौड़ी द्वारा की गई सैंपलिंग की रिपोर्ट आने के बाद दिलबाग पान मसाला की निर्माता कंपनी पर तीन लाख का जुर्माना लग गया है। कंपनी का पान मसाला पैकेजिंग व लेवलिंग में मानक के अनुरूप नहीं मिला है। न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम पौड़ी की अदालत ने कंपनी पर यह जुर्माना लगाया है। साथ ही विक्रेता दुकानदार के पास दिलबाग पान मसाला का पक्का बिल नहीं होने पर दुकानदार पर भी 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। जनपद पौड़ी के खाद्य सुरक्षा विभाग ने श्रीनगर गढ़वाल में सितंबर 2013 को व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सैंपलिंग कार्य किया था। 16 सितंबर 2013 को बद्रीनाथ रोड पर स्थित हरीश पान भंडार से दिलबाग पान मसाला के 60 पाउच का एक सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला रुद्रपुर ने 3 जनवरी 2014 को जांच रिपोर्ट भेजी थी। जांच में दिलबाग पान मसाला की पैकेजिंग व लेवलिंग को मिस ब्रांड बताया था। जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग ने पान मसाला विक्रेता दुकानदार व निर्माता कंपनी को पाउच की जांच किसी अन्य प्रयोगशाला से किए जाने का मौका दिया था। लेकिन दोनों ने कोई आवेदन नहीं किया। इसके बाद विभाग ने न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम पौड़ी की अदालत में वाद दाखिल किया था।
जिला अभिहित अधिकारी पौड़ी अजब सिंह रावत ने बताया कि न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम पौड़ी ईला गिरी की अदालत ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 और विनियम-2011 के मानक के तहत दिलबाग पान मसाला निर्माता कंपनी मैसर्स सोमपान प्रोडक्टस प्रालि. नारायण इंडस्ट्रीयल एरिया नई दिल्ली पर पैकेजिंग व लेवलिंग नहीं होने पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही व्यापारी हरीश कपरवाण पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
वही दूसरे मामले में तमिलनाडु की एक हटसन घी निर्माता कंपनी पर 2.10 लाख का जुर्माना लगा है। न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम पौड़ी की अदालत ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है। अदालत ने विक्रेता दुकानदार के पास घी की खरीद का पक्का बिल नहीं होने पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग पौड़ी में जिला अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी पौड़ी ने फरवरी 2022 को न्यू बस अड्डा पौड़ी में व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था।
इस दौरान 4 फरवरी 2022 को उन्होंने मै. जेएमडी जनरल स्टोर से हटसन घी के 200 एमएल वजनी 4 जार की सैंपलिंग की थी। जिन्हें जांच के लिए राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला रुद्रपुर भेजा। विश्लेषणशाला से 11 मई 2022 को रिपोर्ट विभाग को मिली थी। जांच में हटसन घी की ब्यूटिरो-रेफ्रैक्टोमीटर रीडिंग 40.8 आई थी। जबकि मानक के अनुसार यह 41 से 44 होनी अनिवार्य है।
विभाग ने दुकानदार व निर्माता कंपनी को दोबारा अन्यत्र लैब से जांच के लिए मौका दिया। लेकिन उन्होंने कोई आवेदन नहीं किया था। जिसके बाद विभाग ने न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम पौड़ी की अदालत में वाद दाखिल किया था। 1 फरवरी 2023 को दुकानदार व निर्माता कंपनी को नोटिस जारी किया था। जिन्हें अदालत में 30 सितंबर 2024 को अदालत में अपना पक्ष रखना था। दुकानदार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन कंपनी का कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा। अदालत ने 7 अक्तूबर 2024 को कंपनी को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका दिया था। बावजूद इसके कोई नहीं पहुंचा।
जिला अभिहित अधिकारी पौड़ी अजब सिंह रावत ने बताया कि न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम पौड़ी ईला गिरी की अदालत ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 और विनियम-2011 के मानक के तहत हटसन घी को अधोमानक पाया है। अदालत ने घी निर्माता हटसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड पलाकोड तालुक, धर्मपुरी तमिलनाडु पर 2 लाख 10 हजार जुर्माना लगाया है। साथ ही व्यापारी अजय थपलियाल पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। ऐसे में ये भी पता चलता है कि बड़ी बड़ी कंपनी और स्थानीय व्यापारी आम जनता की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे है।