कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल, 137 दिन बाद संसद में वापसी
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता वापस मिलने के दरवाजे खुल गए थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को ‘मोदी’ उपनाम टिप्पणी मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। मार्च 2023 में उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल की सदस्यता बहाल होने के बाद, कांग्रेस ने कहा कि पार्टी चाहेगी कि राहुल मंगलवार को लोकसभा में होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में मुख्य वक्ता बनें। राहुल गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जो 23 मार्च से प्रभावी हो गया था।
गुजरात की जिला अदालत ने राहुल को मानहानि मामले में दोषी ठहराया था और दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। दो साल और उससे अधिक की सजा स्वचालित रूप से एक विधायक को अयोग्य घोषित कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ हो गया। वह लोकसभा में सदन में वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हैं।