देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने वेतन विसंगति समिति द्वारा वेतन और भत्तों के संबंध में दी गई संस्तुतियों जा क्रियान्वयन किए जाने को लेकर आदेश जारी किया है। वित्त विभाग ने मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार मंगलवार को आदेश जारी किया।

सरकार ने निर्णय लिया है कि, राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासकीय विभागों और उनके अधीन स्थापित संस्थाओं के किसी भी संवर्ग में सीधी भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति जैसे किसी भी माध्यम से भविष्य में होने वाली भर्तियों/नियुक्तियों के लिए निर्धारित वेतनमान केंद्र सरकार में संबंधित संवर्ग के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अधिसूचित वेतनमान से अधिक नहीं होंगे। इस तरह भविष्य में नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिए अग्रेत्तर पदोन्नति के पदों का वेतनमान भी केंद्र के समान ही होगा।

वहीं वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों के लिए यह संशोधित वेतनमान लागू नहीं होगा बल्कि उनका वेतनमान आदि पहले की तरह ही रहेगा। वित्त विभाग ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है।

Vetan visangati

By Skgnews